सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा तय की – 31 मार्च 2026 तक लागू
केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक गेहूं की स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। आदेश तुरंत लागू हो गया है। नई स्टॉक सीमाएं इस प्रकार हैं- व्यापारी/थोक खरीदार: अधिकतम 3000 मीट्रिक टन। रिटेलर: प्रति दुकान 10 मीट्रिक टन। चेन रिटेलर: कुल सीमा = दुकानों की संख्या × 10 मीट्रिक टन। प्रोसेसर: मासिक क्षमता का 70% × बचे हुए महीने (2025-26 के) स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य- सभी व्यापारी और प्रोसेसर को अपने पास मौजूद गेहूं की जानकारी सरकार के पोर्टल-foodstock.dfpd.gov.inपर दर्ज करनी होगी।