सरकार ने पिली मटर आयात शुल्क हटाया

सरकार ने मटर आयात पर लगने वाली ड्यूटी 31 मार्च 2024 तक के लिए तत्काल प्रभाव से हटाया। सरकार ने कल रात में नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। हालांकि कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार ने मटर आयात को प्रतिबंधित केटेगरी में डालने के साथ MIP 200 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया था। सरकार की ताजा नोटिफिकेशन को ध्यान से पड़ा जाए तो इसके अनुसार अभी ड्यूटी ही हटाई गई है जबकि आयात प्रतिबन्ध भी बना हुआ है। नोटिफिकेशन के उद्देश्य को लेकर संसय बना हुआ है लेकिन सरकार मटर आयात खोलने के के पक्ष में नजर आ रही है। हमारा मानना है की सिर्फ ड्यूटी से छूट दी गई है. आयात अभी भी प्रतिबंधित है क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय/DGFT द्वारा आयात को ओजीएल (OGL) के तहत लाया जा सकता है। यह वित्त मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है। मटर आयात खुलने पर सभी दलहनों (खासकर मटर और चना) पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा इसलिए अगले कुछ दिनों तक सभी दलहनों में काफी सिमित व्यापार करना बेहतर।

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